SC ने स्थगन दिशानिर्देशों से इनकार किया; याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मामलों के समयबद्ध निपटान की मांग वाली याचिका खारिज कर दी और देश भर की अदालतों में स्थगन पर दिशानिर्देश तैयार करने की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान बेंच ने हल्के-फुल्के अंदाज में टिप्पणी की, “हम वकीलों को दुश्मन नहीं बनाना चाहते। हम वकीलों के दोस्त हैं।”

याचिका पर न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति वी. महादेवन मोहन की पीठ ने सुनवाई की। याचिका एक वकील द्वारा दायर की गई थी, जो व्यक्तिगत रूप से पेश हुआ और अदालत को बताया कि इसका उद्देश्य अदालतों में अनियंत्रित स्थगन को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश प्राप्त करना था।

केस फ्लो मैनेजमेंट पॉलिसी बनाने की मांग की गयी

  • याचिका में देश भर की सभी अदालतों के लिए एक समान राष्ट्रीय केस फ्लो प्रबंधन नीति बनाने और लागू करने की भी मांग की गई थी।
  • इसमें प्रस्तावित किया गया कि नीति कार्यवाही के विभिन्न चरणों के लिए निश्चित समय-सीमा निर्धारित करेगी, स्थगन को विनियमित करेगी, उचित मामलों में निरंतर और दिन-प्रतिदिन की सुनवाई प्रदान करेगी और लंबे समय से लंबित और पुराने मामलों का प्राथमिकता निपटान सुनिश्चित करेगी।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इन मांगों पर कोई भी निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया और याचिका खारिज कर दी.

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