असम यूसीसी विधेयक: बहुविवाह पर प्रतिबंध और लिव-इन पंजीकरण को अनिवार्य बनाना

असम सरकार ने सोमवार को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक, 2026 पेश किया। विधेयक में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने और लिव-इन रिलेशनशिप के पंजीकरण को अनिवार्य बनाने का प्रावधान है।

असम के संसदीय कार्य मंत्री अतुल बोरा ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की ओर से 126 सदस्यीय विधानसभा में विधेयक पेश किया। विधेयक पर 27 मई को चर्चा होनी है।

विधेयक में विवाह और लिव-इन कानूनों में बदलाव की मांग की गई है

विधेयक से जुड़े 'उद्देश्य और कारणों का विवरण' के अनुसार, प्रस्तावित कानून का उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप से संबंधित नियमों को सरल बनाना और एक साथ लाना है।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि विधेयक पुरुषों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष निर्धारित करता है, और बहुविवाह पर भी प्रतिबंध लगाता है।

विधेयक लिव-इन संबंधों के लिए एक कानूनी ढांचा भी पेश करता है। इसमें कहा गया है कि पंजीकरण से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि साझेदारों के अधिकारों के साथ-साथ ऐसे संबंधों से पैदा हुए बच्चों के अधिकारों को औपचारिक रूप से मान्यता दी जाएगी और उनकी रक्षा की जाएगी।

विपक्ष व्यापक परामर्श की मांग करता है

कांग्रेस, रायजोर दल और तृणमूल कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने इस कदम का विरोध किया और विधेयक पेश करने से पहले सभी हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श का आह्वान किया।

यदि पारित हो जाता है, तो उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम यूसीसी कानून पारित करने वाला देश का तीसरा राज्य बन जाएगा। उत्तराखंड 2024 में यूसीसी कानून पेश करने वाला पहला राज्य बन गया, जबकि गुजरात ने इस साल मार्च में अपना विधेयक पारित किया।

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