मद्रास हाईकोर्ट ने करूर भगदड़ पीड़ितों के लिए टीवीके सरकार की नौकरी की नियुक्तियां खारिज कर दीं
मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने सोमवार को पिछले साल करूर भगदड़ में मारे गए लोगों के रिश्तेदारों को सरकारी नौकरी देने के आदेश को रद्द कर दिया, जिससे विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वेट्री कज़गम (टीवीके) सरकार को झटका लगा। न्यायमूर्ति सीवी कार्तिकेयन और न्यायमूर्ति आर शक्तिवेल की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि













