
एमपी कोचिंग अधिनियम: अपंजीकृत संस्थानों के लिए ₹25,000 जुर्माना
राजेश शर्मा| भोपाल5 मिनट पहले मध्य प्रदेश सरकार निजी कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए जल्द ही 'कोचिंग इंस्टीट्यूट रेगुलेशन एक्ट' लागू करेगी। नए कानून में कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण के लिए सख्त प्रावधान हैं. प्रत्येक संस्था का पंजीकरण अनिवार्य होगा। कोई भी कोचिंग सेंटर छात्रों से मनमानी फीस नहीं वसूल सकेगा।














